Telecom Bill 2023: टेलीकॉम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल, ₹50 लाख का जुर्माना
Telecom Bill 2023: यह बिल सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या उन्हें निलंबित करने की अनुमति देता है. यह 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा.
(Image- Freepik)
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Telecom Bill 2023: दूरसंचार विधेयक, 2023 (Telecommunications Bill, 2023) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून बन गया है. यह बिल सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या उन्हें निलंबित करने की अनुमति देता है. यह 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा.
फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल
इस बिल में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर और उनके हितों को ध्यान में रखकर कानून में प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम हासिल करता है तो इसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना रखा गया है. इसी तरह के प्रावधान फोन नंबरों के अन्य दुरुपयोगों के लिए किए गए हैं.
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अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित के खिलाफ किसी भी तरह से काम करता है और अवैध रूप से दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करता है, तो 3 तीन साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है या 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों सजा दी जा सकती हैं.
अगर केंद्र सरकार उचित समझती है तो ऐसे व्यक्ति की दूरसंचार सेवा निलंबित या समाप्त भी कर सकती है. इसके साथ ही कोई भी महत्वपूर्ण दूरसंचार बुनियादी ढांचे के अलावा दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है, वह नुकसान के एवज में मुआवजे और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा.
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सरकार को मिले ज्यादा अधिकार
बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी इमारत, वाहन, जहाज, विमान या स्थान की तलाशी ले सकता है, जहां उसे कोई अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण या रेडियो उपकरण रखने या छिपाये जाने का भरोसा हो.
05:37 PM IST